वर्कलोड के कारण सूइसाइड, बॉस दोषी नहीं: SC

सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी दफ्तर में ज्यादा काम की वजह से परेशान है और वह इस कारण आत्महत्या करता है तो इसके लिए बॉस जिम्मेदार नहीं होगा।

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